Food Security Scheme : राजस्थान वासियों के लिए एक बार फिर से भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से बहुत बड़े खुशखबरी मिलने जा रही है क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र लोगों का आज से पोर्टल शुरू होने जा रहा है। 26 जनवरी से ही नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खुल गया है जिससे ई-मित्र के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोग आवेदन करेंगे।
Food Security Scheme : राजस्थान सरकार के एक और बहुत बड़े फैसले से आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है ।26 जनवरी से ही खाद्य सुरक्षा योजना में अब पात्र लोग नाम जोड़ने के लिए पोर्टल में आवेदन करेंगे। लंबे समय बाद राजस्थान सरकार ने पात्र लोगों के नाम Food Security Scheme में जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने का बहुत बड़ा निर्णय लिया । ई-मित्रों के माध्यम से 26 जनवरी से ही खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोग नाम जुड़वाने के लिए अब आवेदन करेंगे। काफी लंबे समय के बाद फिर से पोर्टल चालू होने से से आम लोगों को बहुत बड़ी राहत के संकेत मिले है।
शासन सचिव सुबीर कुमार ने जारी किए Food Security Scheme के निर्देश :
बतादे की काफी समय से लोगों के नाम Food Security Scheme से नहीं जुड़ रहे थे। जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोग काफी समय से परेशान थे । राज्य सरकार ने 26 जनवरी से लोगों की परेशानी कों दूर करने हेतु खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का निर्णय ले लिया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन ने इसके लिए बहुत बड़े आदेश कों जारी कर दिया है ।
एक माह के भीतर निस्तारण करने का आदेश :
आदेश के तहत खाद्य सुरक्षा योजना( Food Security Scheme) तहत नाम जोड़ने के लिए जिला कलक्टर को मिलने वाले आवेदनों की निष्पक्ष जांच प्रभावी और त्वरित रूप से कराने और आवेदनों का एक माह के भीतर निपटाने के बड़े निर्देश जारी कर दिए है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से रसद विभाग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अनुसार अपात्र लाभार्थियों का नाम भी एनएफएसए सूची से पूरी तरीके से हटाने के लिए गिव-अप अभियान भी शुरू किया जा चुका है ।
31 जनवरी तक नाम हटवाएं नहीं तो पेनल्टी:
उचित मूल्य की दुकान से अपात्र जो गेहूं ले रहे है। खाद्य सुरक्षा सूची से 31 जनवरी तक नाम हटाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी, उपखंड कार्यालय, तथा संबंधित ग्राम पंचायत स्तर में भी उचित मूल्य की दुकान पर आकर आवेदन करे और इस योजना से नाम हटवाले जिससे उनके द्वारा लिए गए गेहूं की किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी । और यदि गलती से भी 31 जनवरी के बाद अपात्र Food Security Scheme का लाभ लिया तो नियमानुसार बहुत बड़ी वसूली करदी जाएगी।