होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट
पुराने टैक्स रिजीम में होम लोन पर कई प्रकार की छूट मिलती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- धारा 80C के तहत मूलधन के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट
- धारा 24(b) के तहत ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की छूट
- कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है
पुराने टैक्स रिजीम में अन्य छूट
अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो होम लोन के अलावा भी कई टैक्स छूट उपलब्ध हैं:
- एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट
- हेल्थ इंश्योरेंस (पैरेंट्स सहित) पर 50,000 रुपये की छूट
- लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) के तहत 75,000 रुपये की छूट
- स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 रुपये की छूट
- कुल मिलाकर 5.75 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है, अगर सभी कटौतियों का पूरा लाभ लिया जाए
पुराना बनाम नया टैक्स रिजीम: किसे चुनें?
अगर आपकी सालाना सैलरी 12.75 लाख रुपये है
- पुराने टैक्स रिजीम में – 3,375 रुपये टैक्स देना होगा
- नए टैक्स रिजीम में – कोई टैक्स नहीं देना होगा
- नया टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद रहेगा
अगर आपकी सालाना सैलरी 13 लाख रुपये है
- पुराने टैक्स रिजीम में – 4,250 रुपये टैक्स देना होगा
- नए टैक्स रिजीम में – 75,000 रुपये टैक्स देना होगा
- पुराना टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगा
अगर आपकी सालाना सैलरी 15 लाख रुपये है
- पुराने टैक्स रिजीम में – 11,250 रुपये टैक्स देना होगा
- नए टैक्स रिजीम में – 1.05 लाख रुपये टैक्स देना होगा
- पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद रहेगा
निष्कर्ष
अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपये या इससे कम है, तो नया टैक्स रिजीम बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 14 लाख रुपये या उससे ज्यादा है और आप सभी टैक्स छूट का पूरा लाभ उठा सकते हैं, तो पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
इसलिए अपने निवेश, होम लोन और छूट के आधार पर सही टैक्स रिजीम चुनें, ताकि अधिकतम बचत कर सकें।