Rajasthan: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील से एक छोटे से गांव में व्यक्ति ने अपने पत्नी से नाराजगी और बेवफाई के चलते ऐसी ही सनक से अपने ससुराल पर बम फेंका इस बम धमाके से एक महिला झुलस गई तो वही एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई थी..आइए जानते है क्या है पूरा मामला…अधिक पढ़े।
Rajasthan: पत्नी रहती थी दूसरे मर्द के साथ तो सनक गया पति
राजस्थान के चूरू में जहां एक व्यक्ति ने अपनी सनक के चलते ऐसा गुनाह कर दिया था की एक बच्चे की तो मौत तो एक महिला झुलस गई थी, कई-बार व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता खोकर ऐसे गुनाह कर देता है जिसे वह आजीवन भुगतान करता रहता है कुछ ऐसा ही मामला Rajasthan के चूरू में देखने को मिला था यहां एक सनकी या परेशान पति ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए हनुमानगढ़ के भादरा तहसील के एक छोटे से गांव में व्यक्ति को ऐसी सनक सवार हुई की उसने अपने ससुराल पर ही देसी बम फेंक डाला जिससे इस बम हमले से एक महिला चपेट में आकर झुलस गई तो वहीं एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी यह मामला 2023 का है अभी पति को आरोपी के सिद्ध करने से न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 75,000 के आर्थिक दंड से दंडित कर दिया है।
Rajasthan: पत्नी शादी के बाद घर जाकर ग़ैर मर्द के साथ लिवइन
हनुमानगढ़ के भादरा तहसील गांव गड्डा के झाबर सिंह की शादी चुरू जिले के पोटी गांव में की गई थी शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच में अनबन और मनमुटाव रहने लगा यही से पत्नी अपने घर वापस आ गई और पराए मर्द के साथ लिवइन रिलेशनशिप में साथ रहने लगी इस बात से झाबर सिंह काफी नाराज हुआ और ससुराल पक्ष से भी नाराजगी जाहिर की काफी समय नाराज रहने के बाद जब झाबर सिंह को कोई हथियार नहीं मिल पाया तो उसने खुद ही ऐसा खतरनाक देसी बम बनाया की जिसके धमाके ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया था।
Rajasthan: अब कोर्ट नदी कड़ी सजा
हनुमानगढ़ निवासी झाबर सिंह ने ससुराल पहुंचकर गेट के बाहर से बम फेंक दिया था जिससे बम हमले में झाबर सिंह के साले की पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई और साले का बेटे की मौक़े पर मौत हो गई थी क्योंकि झाबर सिंह द्वारा फेंका गया बम इतना खतरनाक था कि मोनू का एक हाथ कट कर शरीर से अलग होकर दूर गिर गया था जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी इसके बाद वारदात होने के पश्चात सुरेंद्र सिंह ने रतन नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और इसके बाद न्यायालय में 21 गवाहों और 68 दस्तावेज को प्रदर्शित करे थे अब जिसको कोर्ट ने तमाम सबूतो और गवाह को मध्य नजर रखते हुए जिला एवं सेशन-न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने झाबर सिंह को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर दिया है वहीं साथ में 75,000 के आर्थिक दंड भी दंडित किया है।