Rajasthan News: राजस्थान में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के तहत बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Rajasthan News : जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जिला कलेक्टर ने 21 मई तक loudspeaker ban लागू करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, इस समय विभिन्न बोर्ड परीक्षाएं और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही, यह आम जनता, बीमार, वृद्धजनों और ध्यान करने वाले लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।
लाउडस्पीकर बजाने के लिए लेनी होगी अनुमति
आदेशानुसार, यदि किसी को धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग करना है, तो उसे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उपखंड स्तर पर अनुमति लेने के बाद ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर संबंधित आयोजकों और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कानूनी कार्रवाई होगी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बिना अनुमति तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाता है, तो उसे जुर्माना और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है।
परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर और अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं इसी महीने शुरू हो रही हैं। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को शांत वातावरण देने के लिए यह कदम उठाया है।
निष्कर्ष
बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए loudspeaker ban का आदेश जारी किया है। 21 मई तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए अनुमति आवश्यक होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। इस आदेश का पालन करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।