Rajasthan News: राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन की प्रक्रिया को लेकर पंचायतीराज विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम ने सभी जिला कलक्टरों को इस संबंध में आदेश दे दिए हैं। अब यह पूरी प्रक्रिया नई गाइडलाइन के अनुसार संचालित की जाएगी।
ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या का नया निर्धारण
नई गाइडलाइन के मुताबिक ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या इस प्रकार होगी:
- 3,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत में – 7 वार्ड
- 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में – प्रत्येक 1,000 की अतिरिक्त आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जाएंगे।
Rajasthan News पंचायत समितियों के पुनर्गठन के नए नियम
- 1,00,000 तक की आबादी वाली पंचायत समिति में – 15 वार्ड
- 1,00,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में – प्रत्येक 15,000 की अतिरिक्त आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जाएंगे।
18 फरवरी तक तैयार होंगे प्रस्ताव
पंचायतीराज विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन प्रस्तावित नहीं है, उनके नोटिस भी नए नियमों के अनुसार प्रकाशित किए जाएंगे। 18 फरवरी 2025 तक सभी जिला कलक्टर ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार कराएंगे।
अंतिम प्रक्रिया और आपत्तियों का निस्तारण
- 20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक – प्रस्ताव प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
- 23 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक – आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
- 3 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक – अंतिम प्रस्ताव तैयार कर पंचायतीराज विभाग को भेजे जाएंगे।
क्या होगा असर?
राजस्थान में इस नई गाइडलाइन से ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का ढांचा अधिक व्यवस्थित होगा, जिससे स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में सुधार आएगा। साथ ही, जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन होने से जनप्रतिनिधियों तक जनता की पहुंच बेहतर होगी। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक सुधारों के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है!